रायपुर, 30 जून, 2026: केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) में अपील करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि सेक्शन 112(1) और सेक्शन 112(3) के तहत जीएसटीएटी में अपील करने की आखिरी तारीख 31.07.2026 तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले 17.09.2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में सरकार ने जीएसटीएटी में अपील करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2026 तय की थी।
सरकार ने अलग-अलग हितधारकों की हालिया अपीलों को देखते हुए यह तारीख बढ़ाई है। उन्होंने जीएसटीएटी पोर्टल पर अपील करने की जल्दबाजी के कारण आ रही तकनीकी दिक्कतों की ओर इशारा किया था।
मंत्रालय ने कहा कि हालांकि आखिरी तारीख सितंबर 2025 में ही बता दी गई थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ़ पिछले 15 दिनों में 30,000 अपीलें दायर की गईं, जिनमें एक दिन में सबसे ज़्यादा 5,500 अपीलें आईं।
केंद्र ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे अपनी अपील दायर करने की योजना पहले से ही बना लें और आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें।