रायपुर, 29 अक्टूबर 2026: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के सभी पंजीकृत सदस्यों का ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में शेष बचे सदस्यों का सत्यापन करने के लिए 30 अक्टूबर 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
खाद्य विभाग ने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा या राशन बंद होने की स्थिति से बचने के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना ई-केवाइसी अनिवार्य रूप से पूरा करवा लें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
खाद्य विभाग सूत्रों ने बताया कि राशनकार्ड में दर्ज सभी शेष सदस्य अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाइसी के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन तुरंत पूर्ण करा सकते हैं।
प्रशासन द्वारा बचे हुए सदस्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई सदस्य अपने निवास स्थान पर नहीं पाया जाता है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो स्थानीय निकाय के माध्यम से उसका नाम राशनकार्ड से निरस्त करने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश स्थानीय निकायों को जारी किया गया है।
ऐसे हितग्राही जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, दिव्यांग हैं या अत्यधिक बुजुर्ग हैं और किसी कारणवश ई-केवाइसी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए प्रशासन द्वारा ऐसे सदस्यों की एक पृथक सूची उनके आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार कर स्थानीय निकाय में जमा कराई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।