
केंद्र सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर मारे छापे
नई दिल्ली, 27 मार्च 2025: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट की एक सहायक कंपनी और अन्य के गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि पिछले एक महीने में, BIS टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाए हैं और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में कई घटिया सामान जब्त किए हैं।
ये छापे उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

वर्तमान में विभिन्न नियामकों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं। BIS से वैध लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र (CoC) के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या प्रदर्शन (बिक्री के लिए) करना प्रतिबंधित है।
भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय, बीआईएस की दिल्ली शाखा ने 19 मार्च को दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अमेज़न सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

यह ऑपरेशन 15 घंटे से अधिक समय तक चला और बिना आईएसआई मार्क और नकली आईएसआई लेबल वाले 3,500 से अधिक उत्पाद जब्त किए गए। जब्त किए गए उत्पादों जैसे गीजर, फूड मिक्सर और अन्य बिजली के उपकरणों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है।
दिल्ली के त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई एक अन्य छापेमारी में, आवश्यक आईएसआई मार्क और निर्माण की तारीख के बिना डिस्पैच के लिए पैक किए गए स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टॉक मिला।
इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 6 लाख रुपये की कीमत के लगभग 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए।
बीआईएस से वैध लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र (सीओसी) के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या प्रदर्शन (बिक्री के लिए) करना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उपधारा (3) के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।