
रायगढ़ में 14 उद्योगों पर लाखों रुपये का जुर्माना
रायगढ़, 27 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिला रायगढ़ में कच्चे माल, उत्पाद और कचरे के परिवहन के दौरान पर्यावरण सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
पर्यावरण सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर संयुक्त जांच दल गठित किया गया और निरीक्षण के दौरान 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया है।

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि 15 से 21 फरवरी 2025 के दौरान गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी ने चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा और पलगढ़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल, उत्पाद और अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की।
इस दौरान कई वाहन बिना तारपोलिन कवर के खुले में कच्चा माल परिवहन करते पाए गए, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण फैलने की आशंका बढ़ गई। इसके अलावा, कुछ वाहनों में 5 सेमी. फ्री बोर्ड स्पेस का अभाव था, जिससे सामग्री गिरने का खतरा था। कई वाहनों पर संबंधित नोडल अधिकारी का नाम अंकित नहीं था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसी के चलते रायगढ़ में 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना वसूला गया है।