अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से होगी बॉण्ड राशि की वसूली।

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रायपुर, जनवरी 3, 2023: छत्तीसगढ़ के 89 डॉक्टरों ने नहीं दी है अपने पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग।

अब सरकार ने निर्णय लिया है की पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने गत 9 नवम्बर 2022 को 212 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। इसके चलते 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने कार्य स्थल पर अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। लेकिन 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं फिजियोथैरेपी स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी।राज्य मेडिकल काउंसिल में एमबीबीएस स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा है।

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