क्या विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटा पाएगा?
रायपुर, 09 दिसंबर 2024: कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही हैं।
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष उपराष्ट्रपति धनखड़ पर उनके प्रति निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाने का आरोप लगा रहा है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि विपक्षी सदस्य उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए ‘बहुत जल्द’ नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं।
पिछले कुछ समय से विपक्ष धनखड़ के खिलाफ ‘उचित समय’ पर प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश कर रहा था।
रिपोर्टों में कहा गया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अगुवाई की थी और तृणमूल काँग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य इंडिया गठबंधन दलों ने इस कदम का समर्थन किया था। इस साल अगस्त में भी विपक्षी सदस्यों ने धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया था।
विपक्ष जानता था कि उनके पास धनखड़ को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वे उन पर सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लेने का आरोप लगाकर एक संदेश भेजना चाहते थे। संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, “उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और लोक सभा द्वारा सहमति दी जाती है; लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो।”