नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2025: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को निर्देशित किए की नए आपराधिक कानूनों के अमल की प्रगति की मुख्यमंत्री हर महीने में एक बार समीक्षा करें।
केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने आज यहाँ नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की।

बैठक में शाह ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, राज्य के गृह मंत्री हर 15 दिन और मुख्यमंत्री महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की प्रगति की समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में NATGRID के उपयोग की आदत डालनी चाहिए।
केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, महानिदेशक, BPR&D, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ और निदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए टॉप प्राइऑरटी अजेन्ड बनाकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है।
शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ तीन नए आपराधिक कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन को एक चुनौती के रूप में लेकर इन्हे जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरे ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है जिससे मैनपावर की काफी बचत होगी।