रायपुर, 23 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 दिसंबर को राज्य की राजधानी में नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने आज बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1999 के तहत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी।
नगर निगमों के लिए सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक का समय तय किया गया है। नगर पालिका के लिए सुबह 11.30 से दोपहर 12.30 बजे तक और नगर पंचायतों के लिए दोपहर 12.30 बजे से प्रक्रिया पूरी होने तक का समय तय किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक खुला सत्र होगा और कोई भी आकर कार्यवाही देख सकता है।