रायपुर, 26 अगस्त 2025: पुलिस प्रशासन ने आज स्पस्ट कर दिया कि गणेशोत्सव में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
रायपुर एडिशनल एसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेशोत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा एवं समय में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आगामी गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर रायपुर जिला एवं पुलिस प्रशासन के तरफ से आज एडीएम उमाशंकर बन्दे एवं एएसपी लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक की गई। इस अवसर पर नगर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रशासन ने बताया कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। डीजे संचालन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगायी जाएगी|
ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV से भी डीजे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी | दुबारा चालान होने पर गाड़ी राजसात की कार्यवाही की जाएगी|
रायपुर एएसपी लखन पटले ने कहा कि डीजे संचालकों को सामान्य निर्देश जैसे गाड़ियों पर साऊडबाक्स रखकर डी जे बजाने पर साऊडबाक्स एवं वाहन जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी|
आयोजक द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जावेगा एवं ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेन्ट हाऊस, साऊड सिस्टम प्रदायकर्ता से जप्त किया जावेगा, संयुक्त रुप से पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन सतत् निगरानी करेगी और ध्वनि प्रदूषण करते पाये जाने पर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्रशासन ने हिदायत दी है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र तय सीमा (डीबी) में उपयोग करें। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 75 और रात को 70, वाणिज्य क्षेत्र में सुबह 65 तथा रात को 55, आवासीय क्षेत्र में सुबह 55 और रात को 45 तथा शांत परिक्षेत्र में सुबह 50 और रात को 40 डीबी (ए) में उपयोग करें।
इस अवसर पर एएसपी ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला, सीएसपी दौलत राम पोर्ते सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे|