नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: जगदीप धनखड़ ने पिछले 18 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से, चुनाव आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया है।

अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग को है।
सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा, और वह एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है।
परंपरा के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि इसलिए, चुनाव आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।